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झांसी

पिछड़ा वर्ग की 1,138 कन्याओं को मिलेगा 20 हजार का विवाह अनुदान, ऑनलाइन आवेदन शुरू

उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना के तहत 2.22 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। इस योजना के तहत इस वर्ष 1,138 कन्याओं को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

झांसीJun 18, 2024 / 10:54 am

Ramnaresh Yadav

पिछड़ा वर्ग की 1,138 कन्याओं को मिलेगा 20 हजार का विवाह अनुदान, ऑनलाइन आवेदन शुरू

पिछड़ा वर्ग की एक हजार से अधिक कन्याओं के हाथ पीले कराएगी सरकार – फोटो : सोशल मीडिया

Jhansi News: विधानसभा चुनाव के बाद अब शादी अनुदान योजना का इंतजार खत्म हो गया है। सरकार ने लक्ष्य के साथ बजट भी आवंटित कर दिया है। इसी के साथ आवेदन मंगाने भी प्रारम्भ हो गए हैं। इस बार व्यवस्था में बदलाव और आय सीमा बढ़ने के कारण लाभार्थियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जतायी जा रही है।

आय सीमा में हुआ इजाफा, अब 1 लाख रुपये तक के परिवार होंगे पात्र

आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग परिवार को कन्या के विवाह के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले शादी अनुदान के लिए ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये एवं शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपये से कम तय की गयी थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष से दोनों क्षेत्रों में आय सीमा बढ़ाकर अधिकतम 1 लाख रुपये वार्षिक कर दी गयी है।

कैसे करें आवेदन

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को विभागीय वेबसाइट www.shaadianudan.upsdcgov.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से किसी भी जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, साइबर कैफे या निजी इंटरनेट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ वर एवं कन्या की जन्मतिथि सम्बन्धी प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, विवाह का कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता नम्बर, मोबाइल नम्बर, पासपोर्ट फोटो, जाति प्रमाणपत्र आदि संलग्न करना होगा।

इन तारीखों का रखें ध्यान

विवाह अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के बाद इसकी एक कॉपी संबंधित उप जिलाधिकारी या खण्ड विकास कार्यालय में जमा करना होगी। योजना में निराश्रित महिला या दिव्यांगजन आवेदक को वरीयता दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए

अधिक जानकारी के लिए आप जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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