ई-केवाईसी अनिवार्य, 30 नवम्बर तक करवाएं
जिला रसद अधिकारी जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि 30 नवम्बर तक योजना से जुड़े परिवार के सभी सदस्यों को उचित मूल्य दुकानों पर ई-केवाईसी करवानी अनिवार्य है। यह भी पढ़ें – Mental Health Day : घरेलू महिलाओं में भी बढ़ रही है शराब पीने-पिलाने की दीवानगी, वजह जानकर चौंक जाएंगे पॉस मशीनों में न्यू वर्जन अपडेट
गेहूं ले रहे उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी के लिये पॉस मशीनों में न्यू वर्जन अपडेट किया गया है। गेहूं प्राप्त कर रहे राशन कार्ड धारकों की बायोमेट्रिक व आइरिश स्केनर के माध्यम से वर्तमान में ई-केवाईसी की जा रही है। उपभोक्ता अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते है। ई-मित्र पर ई-केवाईसी किए जाने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।
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साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिन उपभोक्ताओं को अपने राशन कार्ड में आधार सिडिंग करवानी है, वे उपभोक्ता सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में जाकर आधार सिंडिंग करवा सकते है। आधार सिंडिंग की सुविधा जिला रसद कार्यालय,
झालावाड़ में भी उपलब्ध है।