विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि वर्ष 2017 में छीपाबड़ौद निवासी चंद्र सिंह और मनोहरथाना निवासी जुगल किशोर के खिलाफ नाबालिग को शादी के लिए दूसरे व्यक्ति को बेचने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषी माना और उन्हें तीन साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया। इस मामले में नाबालिग को खरीदने और उसके साथ दुष्कर्म का आरोपी जमनलाल और एक अन्य आरोपी फरार है। न्यायालय ने दोनों को मफरूर घोषित कर रखा है।
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चार आरोपी गिरफ्तार , चोरी का माल किया बरामद
इधर चौमहला गंगधार पुलिस ने चौमहला-गंगधार के बीच मल्हारगंज स्थित गोदाम से 18 व 20 दिसंबर को सोयाबीन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की गई करीब 13 क्विंटल सोयाबीन बरामद कर ली है।
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