झालावाड़

बकाया राशि जमा नहीं कराई तो आबकारी विभाग करेगा कुर्क की कार्रवाई

झालावाड़.जिला आबकारी विभाग ने बकाया राशि जमा नहीं कराने के एक मामले में बुधवार को अचल संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की। जिला आबकारी अधिकारी संतोष पूनिया ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की कंपोजिट मदिरा दुकान सिंहपुर (करावन रोड) के पूर्व अनुज्ञाधारी (बाकीदार) गोकुल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह निवासी 117, ठाकुर मोहल्ला सिलेहगढ़ द्वारा वित्तीय […]

झालावाड़Nov 08, 2024 / 10:58 am

harisingh gurjar

झालावाड़.जिला आबकारी विभाग ने बकाया राशि जमा नहीं कराने के एक मामले में बुधवार को अचल संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की। जिला आबकारी अधिकारी संतोष पूनिया ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की कंपोजिट मदिरा दुकान सिंहपुर (करावन रोड) के पूर्व अनुज्ञाधारी (बाकीदार) गोकुल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह निवासी 117, ठाकुर मोहल्ला सिलेहगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में मदिरा दुकान की संचालन अवधि समाप्ति के बाद 1410736 एवं ब्याज नियमानुसार जमा नहीं कराया।
आबकारी द्वारा एमनेस्टी योजना 2024 में छूट के प्रावधान के सम्बन्ध में सूचित करने के बावजूद सम्बन्धित बाकीदार उक्त राशि जमा नहीं कराई। नोटिस भी दिया गया। इस पर सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों से उक्त बाकीदार की चल-अचल सम्पत्ति की सूचना चाही गई। राजस्व अधिकारियों से उक्त बाकीदार की अचल सम्पत्ति की सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार कुर्की वारंट जारी कर बुधवार को कुल काश्त भूमि 1.1761 हैक्टेयर में बाकीदार गोकुल सिंह के हिस्से की अचल सम्पत्तियों को कुर्क कर फर्द कुर्की कायम की गई।बकाया राशि जमा नहीं होने की स्थिति में इस कुर्कशुदा अचल सम्पत्ति को नियमानुसार नीलाम कर आबकारी बकाया राशि की वसूली की जाएगी।
बकाया के लिए एमनेस्टी योजना लागू-

आबकारी विभाग द्वारा पुराना बकाया राजस्व प्रकरणों के समाधान के लिए आबकारी एमनेस्टी योजना-2024 जारी की गई है, जो 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। गोकुल सिंह की संपत्ति तो एक बानगी, अभी कई बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बकायादार एमनेस्टी योजना के तहत बकाया राशि जमा करवाएं। तो कुर्की की कार्रवाई से बच सकते हैं।
संतोष पूनिया, जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़।

आबकारी का बकाया नहीं चुकाया तो जमीन होगी कुर्क, नोटिस जारी झालावाड़.जिले में शराब ठेकों के बकाया वसूलने के मामले में जिला आबकारी विभाग एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त के निर्देश पर गुरुवार को दो स्थानों पर कार्रवाई की गई। जिला आबकारी अधिकारी संतोष पूनिया ने बताया कि जिल में 2023-24 की कंपोजिट मदिरा दुकान उंडल खानपुरिया के पूर्व अनुज्ञाधारी सूरज सिंह निवासी ग्राम सलोतिया तहसील झालरापाटन द्वारा 7630358 एवं ब्याज नियमानुसार आबकारी राजस्व बकाया जमा नहीं करवाने पर नोटिस देकर कुर्की आदेश जारी किया।
वहीं 2023-24 की कम्पोजिट मदिरा दुकान गुराडी चौराहा (ऑवलहेडा) के पूर्व अनुज्ञाधारी हेमराज निवासी ग्राम ऑकखेडी तहसील मनोहरथाना द्वारा 13279267 रूपए एवं ब्याज नियमानुसार जमा नहीं कराने पर उक्त बाकीदार की चल-अचल सम्पत्ति की सूचना चाही गई। बाकीदार सूरज सिंह की काश्त भूमि 0.0672 हैक्टेयर में सूरज सिंह के हिस्से की अचल सम्पत्ति को कुर्क करने व हेमराज ग्राम ऑकखेडी में स्थित भूमि 0.9794 हैक्टेयर में बाकीदार हेमराज के हिस्से भूमि कुर्की नोटिस जारी किया गया। बकाया राशि जमा नहीं होने की स्थिति में इस कुर्कशुदा अचल सम्पत्तियों को नियमानुसार नीलाम कर आबकारी बकाया राशि वसूली जाएगी।

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