मकर संक्रांति पास है ऐसे में झालावाड़ के जिला कलक्टर आलोक रंजन ने आदेश जारी कर मकर संक्रान्ति के पर्व पर चायनीज मांझे के उपयोग और बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। कलक्टर ने लोकहित में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
झालावाड़•Jan 05, 2024 / 12:44 pm•
Akshita Deora
मकर संक्रांति पास है ऐसे में झालावाड़ के जिला कलक्टर आलोक रंजन ने आदेश जारी कर मकर संक्रान्ति के पर्व पर चायनीज मांझे के उपयोग और बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। कलक्टर ने लोकहित में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (चायनीज मांझा) के चपेट में आने से दुपहिया वाहन चालकों व पक्षियों को नुकसान होने की संभावना रहती है। साथ ही पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तथा शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
Hindi News / Jhalawar / मकर संक्रांति से पहले जिला कलक्टर का नया आदेश, इस समय पतंग उड़ाने पर होगा Ban