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Omicron….7 जनवरी के बाद सीनियर सिटीजन और गर्भवती घर से बाहर निकली तो होगी कार्रवाई

Omicron….ऑमिक्रॉन को लेकर नई गाइड लाइन जारी, 7 जनवरी से लागू होगी

झालावाड़Jan 03, 2022 / 10:04 pm

Ranjeet singh solanki

Omicron….7 जनवरी के बाद सीनियर सिटीजन और गर्भवती घर से बाहर निकली तो होगी कार्रवाई

झालावाड़. Omicron..कोविड के नए वायरस ऑमिक्रॉन को लेकर नई गाइड लाइन जारी की गई है। नई गाइड लाइन में हर व्यक्ति को दोनों डोज लगाई जाना अनिवार्य किया गया है। 65 वर्ष से अधिक आयु, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने के लिए कहा है। बिना कारण घूमते पाए जाने पर कार्रवाई होगी। विदेशों से आने वाले लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित व्यक्ति को 7 दिन होम क्वारंटीन किया जाएगा। हवाई, ट्रेन से यात्रा कर आने वाले व्यक्ति को 72 घंटे में आरटीपीसीआर देना जरूरी होगा। जिला कलक्टर हरिमोहन मीणा ने बताया कि गाइड लाइन में संशोधन किया गया है।कई तरह के पाबंदी व अनिवार्यताएं लागू की गई है। नई गाइड लाइन 7 जनवरी से लागू होगी।

72 घंटे में आरटीपीसीआर देना जरूरी
Omicron नई गाइड लाइन में हर व्यक्ति को दोनों डोज लगाई जाना अनिवार्य किया गया है। 65 वर्ष से अधिक आयु, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने के लिए कहा है। बिना कारण घूमते पाए जाने पर कार्रवाई होगी। विदेशो से आने वाले लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित व्यक्ति को 7 दिन होम क्वारंटीन किया जाएगा। हवाई, ट्रेन से यात्रा कर आने वाले व्यक्ति को 72 घंटे में आरटीपीसीआर देना जरूरी होगा।

आठवीं कक्षा तक के लिए अलग से आदेश जारी होगी
शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता, अभिभावक से लिखित अनुमति लेनी होगी। कक्षा 1 से 8 वीं तक के विद्यार्थियों के संबंध में जिला स्तर से पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।

शादी-समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे
शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होनी की अनुमति होगी। विवाह आयोजन कर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। कोविड गाइड लाइन के तहत मास्क, सैनेटाइज आदि की व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी। वहीं मेले, प्रदर्शनी,धरना आदि में भी 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। अत्येष्टि-अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही अनुमत होंंगे।

पूजा सामग्री ले जाने पर रोक
धार्मिक स्थलों पर पूजा सामग्री लेकर जाने पर रोक होगी। वहीं व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में मालिक व कर्मचारियों के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। जिसकी सूचना बोर्ड पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

सावधानी जरूरी
जिला कलक्टर ने बताया कि नई गाइड लाइन 7 जनवरी से प्रभावी होगी। दुकानदारों को रात 8 बजे बाद बंद करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। जिलेवासियों से अपील है कि कोरोना गाइड लाइन का सभी लोग पालनकरें। अभी नया वैरियंट ऑमिक्रॉन काफी फैल रहा है।

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