सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि आदेश की सूचना डीएम को पत्र और फैक्स से दी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले कोर्ट ने याचियों के छह माह से रुके वेतन के भुगतान पर डीएम को निर्णय लेने का आदेश देते हुए उपस्थित होने का आदेश दिया था। इसकी जानकारी के बावजूद डीएम की ओर से कोई जवाब नहीं आया।
इस मामले में तलब किए गए एसपी और एसएचओ
दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के एसपी और जलालपुर एसएचओ से ग्यासपुर सिरकोनी स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में नौवीं कक्षा की छात्रा की संदेहास्पद मौत की शिकायत पर एफआईआर न दर्ज करने का स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से इस बाबत व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और ऐसा न करने पर आठ अगस्त को सुबह दस बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें