स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि, कोरोना वायरस के सपंर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। प्रायः यह देखने में आता है कि लोगों के द्वारा तम्बाखू, गुटखा,गुडाखू डाला हुआ पान का सेवन कर सार्वजनिक स्थल पर जगह-जगह में थूक दिया जाता है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है, ऐसी स्थिति महामारी अधिनियम 1897 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जशपुर जिले में गुटका, तम्बाखू, गुडाखू एवं तम्बाखू डाला हुआ पान के क्रय-विक्रय पर तत्काल रोक लगाया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 भा.द.वि. के तहत्कार्रवाई की जाएगी।