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जिसकी कीमती 8 हजार रुपए बताई गई। आरोपी के खिलाफ थाना अकलतरा में धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। प्रकरण में आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र तैयार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर में पेश किया गया था। न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाए जाने से 23 दिसंबर को निर्णय में आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 25 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया गया है।