जांजगीर चंपा

CG Minor Rape Case: नाबालिग के साथ जंगल और घर में बलात्कार… दिल दहला देगी हैवानियत की कहानी

CG Minor Rape Case: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बस में बैठी नाबालिग को डरा धमकाकर कई बार बलात्कार किया।

जांजगीर चंपाJun 16, 2024 / 12:10 pm

Kanakdurga jha

CG Minor Rape Case: बालिका को बंधक बनाकर बलात्कार किया था। बोड़ला पुलिस टीम ने आरोपी को अन्य राज्य से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। थाना बोड़ला में प्रार्थीया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया। 6 नवंबर 2023 को नाबालिग पीड़िता (CG Minor Rape Case) अपने घर से अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए चिल्पी से बस बैठकर जा रही थी।
इसके बाद गांव पैदल ही जा रही थी। इसी दौरान आरोपी श्यामलाल धुर्वे उर्फ छोटू द्वारा नाबालिग पीड़िता को अकेला देखकर रास्ता रोका, पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जंगल में ही कई बार बलात्कार किया। इसके बाद उसे अपने घर ले गया वहां पर बंधक बना कर बलात्कार किया और मौके से फरार हो गया।
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CG Minor Rape Case: बलात्कार के बाद गुजरात भागा आरोपी

आरोपी के पता तलाश के लिए बोड़ला पुलिस टीम गठित कर तलाश शुरु किया गया। थाना बोड़ला ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लाया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल डिमांड पर भेजा गया। मामले पर सुनवाई प्रक्रिया चलती रही। वहीं जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने आरोपी को दोषी करार दिया।
धारा 376(2)(ढ) के दोषी युवक श्यामलाल को 10 वर्ष का सश्रम कारवास की सजा सुनाई। वहीं 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना भुगतान नहीं (CG Minor Rape Case) करने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 342 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और 506 भाग दो के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास व 100-100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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