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CG Crime News : उसके गले में भी टॉवेज डालकर दबा रही थी। बाबा को देखकर उसे छोड़ दी। तब प्रार्थी बजरंग यादव, पिंटू राठौर तथा गांव के अन्य लोगों के साथ महेत्तर केंवट के बाड़ी के बाथरूम में जाकर देखा तो उसके दोनों भतीजे कान्हा व मुरली यादव मृत अवस्था में पड़े हुए थे। (crime news in hindi) सूचना के आधार पर पुलिस थाना जांजगीर में पुलिस ने घटनास्थल पर रवाना होकर मर्ग कायम कर विवेचना में लिया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन की ओर से विचार व्यक्त किया कि जिस प्रकार आरोपी के द्वारा दो मासूम बालक के गला दबाकर निर्मम हत्या की गई है, वह अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है। इस पर कठोर से कठोर दंड दिया जाए। यह भी पढ़ें
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CG Crime News : जिस पर जांजगीर थाना के गांव बिरगहनी के डिपरीपारा निवासी रंजीता यादव पति बलराम यादव को धारा 302 के तहत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। (crime news) अर्थदंड की राशि की नहीं पटाने पर 6-6 के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की। यह भी पढ़ें