डीजे पर दो माह पूर्ण कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद नवरात्रि व दिवाली पर बैन रहा। इसके बाद अब फिर से पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। अगर तेज साउंड में डीजे बजा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। साथ ही नियम का पालन करना भी होगा। वाहन में अतिरिक्त डीजे नहीं निकालना है। इससे दुर्घटना की संभावना है।
24 नवंबर को देर रात में थाना सारागांव क्षेत्र के ग्राम कमरीद बस स्टैंड के पास डीजे साउंड अधिक आवाज से बजाय जा रहा था। जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर जाकर देखा तो पाया की ध्वनि सीमा से ज्यादा तेज गति से डीजे बज रहा था। वाहन में बड़ी-बड़ी डीजे रखकर वाहन से बाहर निकल रहे थे। लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था। डीजे संचालक संतोष कश्यप निवासी कोसमंदा थाना चांपा के खिलाफ थाना सारागांव में धारा 4, 5, 15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही डीजे साउंड सिस्टम एवं उपयोग किए वाहन को जब्त कर विधिवत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सारागांव निरीक्षक सावन सारथी एवं सारागांव स्टाफ का योगदान रहा।
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