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Chhattisgarh News: 1 करोड़ 37 लाख रुपए भुगतान करने का दिया आदेश
गौरतलब है कि, नरियरा में स्थापित केएसके वर्धा पॉवर प्लांट के लिए नरियरा की सुरेखा सिंह की जमीन अधिग्रहित की गई थी जिसका मुआवजा करीब 10 लाख रुपए दिया गया था। जमीन का सही वेल्युवेशन नहीं और कम मुआवजा मिलने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। 2015 में न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया और 1 करोड़ 37 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया। लेकिन मुआवजा भुगतान नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने शासन की छह गाड़ियाें को कुर्की करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद विगत 16 अगस्त को जांजगीर एसडीएम की सरकारी गाड़ी को कुर्क करते हुए जब्त कर लिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। शासन-प्रशासन की किरकिरी हो गई। तब जाकर प्रशासनिक अधिकारी नींद से जागे और मुआवजा प्रकरण की फाइलें खंगाली गई।