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उसके पिता काम से 12.30 बजे घर आया तो उसकी पुत्री घर में नहीं थी, उसने अपनी पत्नी, बच्चे और मां से पूछा कि उसकी बेटी कहां है, तब उसके घर वालों ने बताया कि वह घर में बिना बताए 11 बजे कहीं चली गई है। शाम तक आने के इंतजार करते रहे, पता तलाश किए, किंतु नहीं मिला। तब नाबालिग के पिता ने थाना जाकर गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर थाना नगरदा में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिक को बरामद किया गया। नाबालिक ने बताया कि वह पिछले वर्ष कक्षा 9 वीं जांजगीर में पढ़ी है। वह नगरदा में पढ़ना चाहती थी।
इसी बात से गुस्सा होकर वह घर में कुछ बताए पैदल रेलवे स्टेशन चली गई। रेलवे स्टेशन में थी, तब आरोपी चंद्र लहरे व उसके दो साथी उसके पास आए। चंद्र लहरे के दो साथी ने शाम को 5.30 बजे उससे पूछा कि सभी ट्रेन चली गई है, तुम कहां जाओगी, तब वह कहीं नहीं जाऊंगी कहते हुए दूसरे प्लेटफार्म में चली गई।
इसके बाद आरोपी चंद्र लहरे आया और उससे पूछा कि तुहारा नाम क्या है, तुम कहां की रहने वाली हो। तब वह उसके साथ जाने से मना कर दी। तब आरोपी चंद्र लहरे नाबालिक के हाथ को खींचते हुए बोला कि तुम चिल्लाओगी तो चाकू से तुहें मार दूंगा और आरोपी उसे रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठाकर खरसिया ले गया, जब वे लोग खरसिया रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरे तो आरोपी चंद्र लहरें अपने जीजा तुलसी को मोबाइल से फोन किया, तब उसका जीजा बाइक लेकर आया और दोनों को अपनी बाइक में बिठाकर अपने घर महका ले गया।
जहां आरोपी की दीदी आरोपी गिरजा बाई खांडे उपस्थित थीं। आरोपी के दीदी-जीजा बोले की तुम चंद्र लहरे के कमरे में सोना। इस दौरान चंद्र ने नाबालिग से अनाचार किया। पुलिस ने आरोपी चंद्र कुमार लहरे एवं उसके जीजा आरोपी तुलसी खांडे एवं आरोपी के दीदी आरोपी गिरजा बाई खांडे को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय सक्ती में पेश किया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत शिवहरे ने अभियुक्त चंद्र लहरे पिता पंचराम ग्राम असौंदा थाना सक्ती, तुलसी खांडे पिता कमल साय महका थाना खरसिया जिला रायगढ़ तथा आरोपी गिरजा बाई खांडे पति तुलसी खांडे महका थाना खरसिया जिला रायगढ़ को 25 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने पैरवी की।