हेलमेट नहीं लगाने वालों से 200 की जगह अब 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। सक्ती व जांजगीर जिले में सघन जांच अभियान आज से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देश का भी सख्ती से पालन होगा।
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सड़क हादसों में अपनी जान गंवाने वालों में भारी व चार पहिया वाहन चालकों की बजाय दोपहिया सवारों की संख्या अधिक है। लोग दोपहिया में सवार होकर घर से निकलते तो जरूर हैं, लेकिन शाम उनके वापस लौटने की गारंटी नहीं होती। कहीं भी कभी भी भारी वाहन की चपेट में आकर अपनी जान गवां बैठते हैं या फिर बाइक से गिरने से मौत हो जाती है। अधिकांश मौतें सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से होती है। इसके पीछे काफी हद तक वाहन चालक की लापरवाही भी कारण है। नियमत: दोपहिया चलाते समय सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होता है, लेकिन लोग इसे मुसीबत समझ बैठते हैं। बिना हेलमेट चलना शान समझा जाता है। करीब 8 साल पहले सड़क हादसे में होने वाली मौत पर अंकुश लगाने शासन ने हेलमेट की अनिवार्यता लागू की थी।
आज से हेलमेट व सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य
इसके लिए यातायात विभाग ने अभियान चलाते हुए बिना हेलमेट चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन यह कार्रवाई कुछ ही दिन बाद ठप पड़ गई। लोग पुराने ढर्रे पर चलने लगे। लोग बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर दो सौ रुपए जुर्माना जमा कर आगे बढ़ लेते थे। लिहाजा यातायात पुलिस भी शिथिल पड़ गई। अब एक बार फिर शासन के निर्देश पर जिले में हेलमेट की अनिवार्यता लागू की गई है। इस बार नियम को तोड़ना बाइक चालकों के लिए भारी पड़ सकता है। दरअसल शासन ने यातायात नियमों में संशोधन करते हुए जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की है। पहले जहां बिना हेलमेट चलने वालों के खिलाफ दो सौ की चालानी कार्रवाई की जाती थी, वही अब 500 रुपए वसूल किए जाएंगे।