अवैध विस्फोट और खनन का यह जिले में पहला मामला नहीं है। पूरे क्षेत्र में इसी तरह की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। चांपा जांजगीर मुख्य मार्ग के किनारे बोल्डर निकालने के चक्कर में क्रशर संचालक द्वारा रोड के किनारे बड़ा गड्डा कर दिया गया है। बरसात के दिनों में पानी भर जाने पर कभी भी हादसा हो सकता है। रोड से सटे अवैध खदान (CG Blast) में दिनदहाड़े हो रही ब्लास्टिंग से आसपास के लोग डरे सहमे हैं। राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों में दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।
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मुख्य मार्ग के किनारे क्रशर संचालकों के द्वारा ब्लास्टिंग कर बनाए गए गड्ढे बरसात में तालाब में तब्दील हो जाता है। जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्रशर संचालक द्वारा अपने लाभ के चक्कर में दूसरों की जान से खिलवाड़ करने में आमादा है। क्रशर घनी आबादी वाले रहवासी क्षेत्र से लगभग 300 मीटर पर स्थित है। ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़े उछलकर आसपास स्थित घरों में गिरते हैं। साथ ही जोरदार धमाकों (CG Blast) से गरीबों के मकान में दरार आ रही हैं।
CG Blast: क्रशर संचालकों पर नहीं हो रही कार्रवाई
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध रूप से खनन करने वाले रसूखदारों पर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिरगहनी में संचालित क्रशर के लिए भूमि लीज पर लेकर अवैध ढंग से ब्लास्टिंग करने वाले ठेकेदार के रसूख के चलते प्रशासन सहित खनिज विभाग भी कार्रवाई (CG Blast) करने से बच रहा है। ऐसे में विभागीय अधिकारी कार्रवाई का रटा-रटाया जवाब देते हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता।
ग्राम पंचायत बिरगहनी के जनप्रतिनिधि जनपद सदस्य बलौदा इतवारी पटेल का कहना है कि गांव में खदान मालिकों के द्वारा हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है। जिस पर खनिज अधिकारी और खान सुरक्षा अधिकारी के द्वारा खदान मालिकों को संरक्षण दिया जाता है। 14 मई को लेटर जारी हुआ है कि खदान में ब्लास्टिंग (CG Blast) पुर्ण बंद की जाती है। उसके उपरान्त लगातार खदान मालिकों के द्वारा बोर ब्लास्टिंग किया जा रहा है। इसकी शिकायत करने पर कई खदान मालिकों के द्वारा धमकी भी दी गई है। इसके चलते शिकायत करने से भी डर लगता है। फिलहाल इस कार्रवाई से क्रशर उद्योग संचालकों में हड़कंप मचा है।
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CG Blast: लगातार गिरता जा रहा है भू-जल स्तर
जानकारों की मानें तो छत्तीसगढ़ खनन अधिनियम में खदान संचालकों को समतल क्षेत्र में छह मीटर और पहाड़ी क्षेत्र में आठ मीटर से अधिक खनन की अनुमति सिया अथवा डिया द्वारा नहीं दी जाती है। इसी प्रकार भू-जल स्तर और समुद्र तल से अधिक गहराई तक खनन (CG Blast) की अनुमति नहीं दी जा सकती। अनुमति नहीं होने के बाद भी जांजगीर चांपा के खनन क्षेत्रों में वैध और अवैध खदान संचालक अत्यधिक गहराई तक खनन कर चुके हैं।
वर्तमान में भी इन खदानों के तल में विस्फोटक लगाकर ब्लास्टिंग की जा रही है। जिससे भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि बिरगहनी, देवरहा में ब्लास्टिंग (CG Blast) किए जाने से गांव का जल स्तर नीचे खिसक गया है और पानी की समस्या बढ़ने लगी है। बिरगहनी गांव से लगे हसदेव नदी का जल स्तर आए दिन घटता जा रहा है। जिससे ग्रामीणों को आए वाले समय में बहुत से दिक्कतों का सामना करना पा सकता है।
सुरक्षा उप निर्देशक श्रीनिवास चिर्रा खान का कहना है कि बिरगहनी व देवरहा में बोर ब्लास्टिंग की शिकायत पर हमारी टीम के द्वारा जांच पड़ताल की गई। जांच के दौरान कई तरह की शिकायतें सही पाई गई। कई मकानों में दरारें आ चुकी है। क्योंकि ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर के टुकड़े (CG Blast) मकानों में गिरते हैं। इससे मकान मालिकों में दहशत का आलम रहता है। हमारे द्वारा बिरगहनी के 6 खदानों व देवरहा के दो खदानों में बोर ब्लास्टिंग को पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यदि इस तरह की दोबारा शिकायत मिली तो और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी।