यह भी पढ़ें : CG Election Breaking : चुनाव से पहले महासमुंद में बड़ा धमाका.. पूर्व उप सरपंच के घर को बम से उड़ाने की साजिश, मचा हड़कंप समस्त वाहनो को पुलिस अभिरक्षा मे रखा गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम केवा नवापारा तहसील जांजगीर के 1 स्थान पर खनिज रेत के अवैध भण्डारण किए जाने के फलस्वरूप प्रकरण दर्ज किया गया है। जिले में खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरन्तर जांच की जा रही है।
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अवैध उत्खननकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं, भण्डारणकर्ताओ के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अवैध उत्खननकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं, भण्डारणकर्ताओ के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।