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सावधान! नया वाहन खरीद रहे हैं, तो आपके काम की है यह खबर

Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में अब वाहन ( Auto Mobile ) खरीदना महंगा सौदा साबित होगा। नया वाहन खरीद रहे लोगों के लिए यह एक बुरी खबर है। राज्य में शुक्रवार से नए वाहन खरीदने पर वाहन…

जम्मूAug 02, 2019 / 07:35 pm

Nitin Bhal

सावधान! नया वाहन खरीद रहे हैं, तो आपके काम की है यह खबर

जम्मू. जम्मू कश्मीर ( jammu kashmir ) में अब वाहन ( Auto Mobile ) खरीदना महंगा सौदा साबित होगा। नया वाहन खरीद रहे लोगों के लिए यह एक बुरी खबर है। राज्य में शुक्रवार से नए वाहन खरीदने पर वाहन मालिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सभी तरह के मोटर वाहन की कुल राशि का 9 प्रतिशत और 1.5 लाख तक ऊपर की कीमत वाली मोटर साइकिल से 10 प्रतिशत की राशि वन टाइम टैक्स के रूप में अदा करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रमुख सचिव असगर हसन सामून ने एसआरओ-492 जारी करते हुए जम्मू-कश्मीर मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1957 के अंतर्गत सेक्शन तीन के तहत इस विषय पर पूर्व में जारी की गई सभी अधिसूचनाओं के अधिपत्य में यह निर्देश जारी किए हैं। इसक तहत राज्य के किसी भी सार्वजनिक सडक़ का उपयोग करने वाले वाहनों से वसूली जाने वाला वन टाइम टैक्स बढ़ाया दिया गया है। नए मोटर वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों से कुल वाहन की कीमत पर 9 प्रतिशत और 1.5 लाख रुपए से अधिक की राशि वाले मोटर साइकिल की कुल राशि पर 10 प्रतिशत वन टाइम टैक्स वसूला जाएगा।

तत्काल प्रभाव से हुआ लागू

इस संबंध में जम्मू के आरटीओ धनंतर सिंह का कहना है कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और जो भी दो अगस्त से नया वाहन खरीदेगा या इसका पंजीकरण करवाएगा उससे वाहन कंपनियां नई दर से वन टाइम टैक्स वसूलेंगी। वन टाइम टैक्स बढ़ाने से आने वाले समय में आरटीओ के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

बिक्री पर असर की आशंका

वहीं, ऑटो कंपनियों को आशंका है कि वन टाइम टैक्स की राशि बढ़ाने से वाहनों की बिक्री में इसका असर पड़ सकता है। वाहन कम्पनियों के प्रतिनिधियों के अनुसार शुरुआत में नए वाहन खरीदने वाले लोग कुछ समय के लिए अपनी योजना को टाल सकते हैं। इससे वाहनों की बिक्री में कुछ समय तक असर देखने को मिल सकता है लेकिन कुछ समय के उपरांत सब कुछ सामान्य हो जाएगा क्योंकि आजकल सभी बैंक वाहन के लोन ऑनरोड प्राइस के आधार पर ही देते हैं।

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