पिता पर २५ हजार जुर्माना लगा
16 सितंबर को स्कूटी चलाने वाले नाबालिग की जम्मू के ट्रैफिक कोर्ट में पेशी हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए नये नियमों के तहत जज ने नाबालिग के पिता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ( Imposed Fine ) लगाया। जिला पुलिस की तरफ से भी इसकी जानकारी साझा की गई है। जिला पुलिस का कहना है कि असुरक्षित ड्राइविंग न सिर्फ खुद की जान को मुसीबत में डाल सकती है, बल्कि इससे दूसरों की जान को भी खतरा है। आने वाले दिनों में ऐसे मामलों पर पुलिस की सख्ती बढ़ाई जाएगी। अमूमन मां-बाप नाबालिग बच्चों की जिद को देखते हुए उन्हें वाहन ले देते हैं। जबकि ऐसा करना नाबालिग और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान के लिए खतरनाक हो सकता है।
ट्रैफिक पुलिस का कोर्ट में चालान पर जोर
ट्रैफिक पुलिस ( Traffic Police ) का लगातार कोर्ट चालान ( Chalan in Court ) पर जोर है। एक दिन में ही शहर में 450 से अधिक कोर्ट चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस कंपाउंड नहीं कर रही। दरअसल, नए नियमों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस कोर्ट चालान कर रही है, जिससे से नियम तोडऩे वालों को भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। एएसपी प्रभु दयाल शर्मा का कहना है कि पुलिस कोर्ट चालान पर ही जोर दे रही है। उधर, जिला पुलिस के संबंधित पुलिस स्टेशनों में भी चेकिंग के दौरान पकड़े जाने वाले वालों के कोर्ट चालान ही किए जा रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लंघन ज्यादा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी ट्रैफिक पुलिस मोहन लाल कैथ का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र ( Rural Area ) में 304 कोर्ट चालान किए गए हैं। 96 हजार के करीब कंपाउंड के जरिए जुर्माना वसूला गया है। 22 वाहनों को नियमों का उल्लंघन करने और दस्तावेज न होने के चलते जब्त कर लिया गया है। यह वाहन अब कोर्ट से ही रिलीज होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में लोग नियमों का सबसे अधिक उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ आने वाले दिनों में और अधिक कार्रवाई होगी। बहुत से चालक ऐसे हैं, जिनके कोर्ट में 70 से 80 हजार रुपये तक चालान होंगे।
लगातार कोर्ट चालान होने पर भी नियमों का उल्लंघन जारी है। हेलमेट पहनने से परहेज और बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वाले नजर आ रहे हैं। ऐसे चालक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को देखते ही रफ्तार बढ़ा देते हैं।
इसी के उल्लंघन की सजा पिता को मिली। लाईसेंस नहीं होने पर पुलिस ने चालान बनाकर ट्रेफिक कोर्ट को रैफर कर दिया।