आयुष्मान योजना का अंतर्गत पंजीकृत परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर का लाभ मिल रहा है। योजना में पंजीकृत परिवार प्रदेश के समस्त अधिकृत निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में निशुल्क इलाज का लाभ प्राप्त कर सकतें हैं।
योजना में पंजीयन से वंचित परिवारों को 31 अक्टूबर 2024 तक पंजीयन कराने पर 1 नवंबर से योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रमाशंकर भारती ने बताया कि जिले योजना में पंजीकृत एवं शेष समस्त वंचित परिवारों से अपील की है कि वे 31 अक्टूबर 2024 तक अपना पंजीकरण करवा लेना चाहिए, ताकि एक नवंबर से योजना का लाभ मिल सके, क्योंकि इसके बाद नियमानुसार तीन माह बाद यानी एक फरवरी, 2025 से लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि कई बार परिवार का पंजीकरण नहीं होने और बीमारी या दुर्घटना होने की स्थिति से परिवार निशुल्क उपचार से वंचित होना पड़ता है और बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। योजना में पंजीयन करवाने के बाद लाभार्थी को 25 लाख रूपए तक का निशुल्क इलाज मिल सकेगा साथ ही 10 लाख रूपए तक का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा भी निशुल्क मिलेगा।
इतने अस्पताल अधिकृत
मां योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक राजेंद्र सिंह खींची ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत जालोर और सांचौर जिले के 36 अस्पताल अधिकृत है, जिसमें 14 राजकीय चिकित्सालय एवं 22 निजी चिकित्सालय शामिल है। योजना के तहत जिले में लोगों को राजकीय व निजी चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा चुका है। योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मियों तथा कोविड-19 की अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम सरकार वहन कर रही है, ऐसे परिवारों का पंजीकरण स्वत: ही हो रहा है। अन्य सभी परिवार मात्र 850 रूपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के अंतर्गत अपने परिवार का पंजीकरण करवाने के लिए जन आधार कार्ड/आधार कार्ड/जन आधार पंजीयन रसीद के द्वारा अपने नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से एवं स्वयं की एसएसओ आईडी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं।