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जालोर

पटाखों की अस्थाई बिक्री की दुकानों के लिए आवेदन 4 तक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शिवचरण मीना ने बताया कि दशहरा व दीपावली इत्यादि पर्व पर वर्ष 2024 में पटाखों की बिक्री के लिए आतिशबाजी के अस्थाई दुकानों को विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति पत्र जारी किए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अधिकृत है।

जालोरSep 27, 2024 / 04:04 pm

Santosh Trivedi

जालोर जिले में वर्ष 2024 में दशहरा व दीपावली पर्व पर पटाखों की अस्थाई बिक्री की दुकानों के लिए 4 अक्टूबर, शुक्रवार तक आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शिवचरण मीना ने बताया कि दशहरा व दीपावली इत्यादि पर्व पर वर्ष 2024 में पटाखों की बिक्री के लिए आतिशबाजी के अस्थाई दुकानों को विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति पत्र जारी किए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अधिकृत है। अस्थाई बिक्री के लिए आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय जालोर में अंतिम तिथि 4 अक्टूबर, शुक्रवार तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अंतिम तिथि के उपरांत किसी प्रकार के आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

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