अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 11 वर्ष पुराने एनडीपीएस मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 30 जून 2013 को रामदेवरा थानाधिकारी हुकमसिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि रामदेवरा से खारा जाने वाले मार्ग पर स्थित होटल पर एक व्यक्ति अवैध डोडापोस्त बेचने का काम करता है। जिस पर थानाधिकारी ने होटल पर दबिश देकर फलोदी तहसील के मटोलचक निवासी मनीराम पुत्र जोधाराम विश्नोई को 12 किलो अवैध डोडापोस्त के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 13 साक्षीगणों के बयान व 23 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार खत्री ने आरोपी मनीराम को एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। राज्य पक्ष की ओर से अधिवक्ता समंदरसिंह राठौड़ ने पैरवी की।