जैसलमेर. कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सर्जिकल मॉस्क, एन -95 मॉस्क एवं सेनेटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया है।
जैसलमेर•Mar 18, 2020 / 09:10 pm•
Deepak Vyas
कोरोना वायरस: मॉस्क एवं सेनेटाइजर की कालाबाजारी हुई तो होगी कानूनी कार्रवाई
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