जैसलमेर

फैलाई गंदगी तो 50 से 1500 तक देना होगा जुर्माना

पोकरण कस्बे में नगरपालिका की ओर से सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना राशि तय की है।

जैसलमेरNov 07, 2024 / 08:06 pm

Deepak Vyas

पोकरण कस्बे में नगरपालिका की ओर से सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना राशि तय की है। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी जोधाराम विश्नोई ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। स्वायत शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव के निर्देशानुसार जारी अधिसूचना के अनुसार नियमों के उल्लंघन में किए गए कृत्यों के लिए मौके पर ही नियमानुसार जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। इसके लिए 50 रुपए से 1500 रुपए की राशि तय की गई है। उन्होंने बताया कि खुले में नहाने पर 50 रुपए, खुले में पेशाब करने पर 50 रुपए, खुले में शौच करने पर 100 रुपए, अपने मकानों के गंदे पानी की निकासी आम सड़क पर करने पर 1500 रुपए प्रतिदिन, अपने मकान या भवन में गटर नहीं बनाकर शौचालय की गंदगी आम नाली या नाले में बहाने पर 1500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना राशि वसूली जाएगी। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति या एजेंसी किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य में 25 या उससे अधिक मजदूर लगाता है तो मजदूरों के लिए शौचालयों की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी। अथवा मोबाइल शौचालय के लिए नगरपालिका में शुल्क जमा करवा सकता है। यदि उसकी ओर से लगाए गए मजदूर खुले में शौच करते पाए जाते है तो व्यक्ति या एजेंसी से नियमानुसार जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।

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