पानी चोरी व अवैध कनेक्शन गैर कानूनी, की जाएगी कार्रवाई
अधिशासी अभियंता छत्राराम ने बताया कि अवैध जल कनेक्शन करने वालों एवं पानी चोरी में सहयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पानी की चोरी व पाइपलाइन आदि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनन गैरजमानती अपराध है। इसलिए कोई भी व्यक्ति पानी चोरी व पाइपलाइन पर अवैध कनेक्शन नहीं करें, ताकि सभी जगह सुचारु जलापूर्ति हो सके। उन्होंने क्षेत्र में अवैध कनेक्शन करने वालों को अपने कनेक्शन हटाकर जलदाय विभाग में लिखित रूप से सूचित करने के निर्देश दिए है। साथ ही भविष्य में गैरकानूनी हरकत पुन: नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि अवैध कनेक्शनधारकों व टैंकर आदि से पेयजल चोरी करने वालों के विरुद्ध राज्य सरकार के आदेशानुसार पीडीपी एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में पुलिस में मामले दर्ज करवाए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक अवैध कनेक्शन के लिए 20 हजार 900 रुपए वसूलने, राजकीय संपत्ति हानि की वसूली के लिए चल अचल संपत्ति कुर्की की नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।