जैसलमेर

अवैध कनेक्शन काटने की कवायद, अब होगी कानूनी कार्रवाई

पोकरण क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अवैध जल कनेक्शनों, पेयजल चोरी के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है।

जैसलमेरOct 23, 2024 / 07:54 pm

Deepak Vyas

पोकरण क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अवैध जल कनेक्शनों, पेयजल चोरी के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है। पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाणा पेयजल लिफ्ट परियोजना के अधिशासी अभियंता छत्राराम ने बताया कि अजासर पंप हाऊस से जुड़े लोहारकी, राठौड़ा, सादा, छायण गांवों में जलापूर्ति की जाती है। इसके लिए अजासर पंप हाऊस से लोहारकी स्थित स्वच्छ जलाशय तक 8 इंच व्यास डीआइ राइजिंग मैन पाइपलाइन लगी हुई है। इस पाइपलाइन पर किए गए अवैध कनेक्शनों को चिन्हित कर काटने की कार्रवाई बुधवार को शुरू की गई। उन्होंने बताया कि प्रशासन व पुलिस के सहयोग से जलदाय विभाग खंड नाचना की टीम की ओर से इस पाइपलाइन से जुड़े अवैध जल कनेक्शन हटाए गए। उन्होंने बताया कि टैंकर से पेयजल चोरी करने वालों को पकडक़र उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए पूर्व में 12 अक्टूबर को मामला भी दर्ज करवाया गया था। उन्होंने बताया कि लोहारकी गांव में स्थित एसआर से जुड़े लोहारकी, राठौड़ा, सादा, छायण प्रथम व द्वितीय गांवों तक लगाई गई पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन काटकर जलापूर्ति सुचारु करने का कार्य किया जा रहा है।

पानी चोरी व अवैध कनेक्शन गैर कानूनी, की जाएगी कार्रवाई

अधिशासी अभियंता छत्राराम ने बताया कि अवैध जल कनेक्शन करने वालों एवं पानी चोरी में सहयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पानी की चोरी व पाइपलाइन आदि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनन गैरजमानती अपराध है। इसलिए कोई भी व्यक्ति पानी चोरी व पाइपलाइन पर अवैध कनेक्शन नहीं करें, ताकि सभी जगह सुचारु जलापूर्ति हो सके। उन्होंने क्षेत्र में अवैध कनेक्शन करने वालों को अपने कनेक्शन हटाकर जलदाय विभाग में लिखित रूप से सूचित करने के निर्देश दिए है। साथ ही भविष्य में गैरकानूनी हरकत पुन: नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि अवैध कनेक्शनधारकों व टैंकर आदि से पेयजल चोरी करने वालों के विरुद्ध राज्य सरकार के आदेशानुसार पीडीपी एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में पुलिस में मामले दर्ज करवाए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक अवैध कनेक्शन के लिए 20 हजार 900 रुपए वसूलने, राजकीय संपत्ति हानि की वसूली के लिए चल अचल संपत्ति कुर्की की नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

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