जैसलमेर

12 वर्ष पुराने हमले के मामले में आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 12 वर्ष पुराने हमले के मामले में 5 आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

जैसलमेरNov 26, 2024 / 07:52 pm

Deepak Vyas

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 12 वर्ष पुराने हमले के मामले में 5 आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। गत 1 सितंबर 2012 को भणियाणा निवासी भैराराम पुत्र शिवदानराम जाट ने पोकरण अस्पताल में पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि वह भणियाणा के राजकीय अस्पताल में ड्यूटी पर था। दोपहर 12 बजे अस्पताल से बाहर आया तो एक बिना नंबरी गाड़ी के चालक ने उसकी मोटरसाइकिल पर गाड़ी चढ़ा दी। भणियाणा के डूंगरसर निवासी सवाईराम पुत्र भींयाराम, श्रीराम पुत्र मोडाराम, पदमपुरा निवासी भोमाराम पुत्र भगाराम, चैनपुरा निवासी रतनसिंह उर्फ रतनाराम पुत्र रेवीदानराम व बल्लूसिंह की ढाणी निवासी खेमाराम पुत्र पीराराम ने एकराय होकर उस पर तलवारों व लाठियों से हमला शुरू कर दिया। जिससे उसके हाथ व पैर की हड्डियां टूट गई। पुलिस की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 19 साक्षीगणों के बयान व 41 प्रदर्श प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार खत्री ने आरोपियों को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के साधारण कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। राज्य पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदरसिंह ने पैरवी की।

Hindi News / Jaisalmer / 12 वर्ष पुराने हमले के मामले में आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.