राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव डॉ. बी.सी. बधाल ने अभ्यर्थियों को पुन: सूचित किया है कि “आपके आवेदन में पाए गए मिसमैच प्रकरण में आपको कोई पक्ष रखना है तो 14 अक्टूबर तक लिखित में अपना पक्ष दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा कूटरचित प्रमाण पत्र मानते हुए आपके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी ही होगी। “