पुलिस ने बताया कि हरमाड़ा निवासी 34 वर्षीय युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि मार्च, 2011 में उसकी शादी चौमूं निवासी युवती से हुई थी। शादी के बाद पति-पत्नी राजी खुशी रह रहे थे।
दिसम्बर, 2023 में पीहर जाने की कहकर पत्नी अपने साथ बेटी को लेकर चली गई। काफी दिनों बाद भी पत्नी वापस नहीं लौटी तो उसने पत्नी से संपर्क किया। बात होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे वापस भेजने से मना कर दिया।
परिवादी ने आरोप लगाया है कि 17 मई को राकेश गुर्जर नाम के एक व्यक्ति ने परिवादी के पिता को फोन कर धमकाया कि तुम्हारे बेटे की पत्नी से शादी कर ली है।
उसकी पत्नी और बेटी को साथ ले गए हैं। अब तेरे बेटे को समझा लेना कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करें। परिवादी ने आरोप लगाया है कि बिना तलाक लिए ही पत्नी ने दूसरे युवक से शादी कर ली।