कौन हैं देवकुमार खत्री ? ‘हम साथ-साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान 1998 में दो काले हिरणों के शिकार करने के मामले में सलमान खान को दोषी करार देने वाले जज हैं जस्टिस देवकुमार खत्री।
देवकुमार खत्री जोधपुर जिला न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर हैं। बताया जा रहा है कि जस्टिस देवकुमार खत्री का प्रमोशन होने वाला है वो अब डीजे बनाए जाने वाले हैं। आपको बता दें की जस्टिस देवकुमार खत्री का अभी होने वाला प्रमोशन कुछ समय पहले ही होना था लेकिन सूत्रों के मुताबिक़ इनका नाम प्रमोशन की लिस्ट में पहले ही आ चुका था। अगर इस सूची के अनुसार जस्टिस देवकुमार खत्री पहले ही प्रमोट कर दिया जाता तो हाल ही में हुए सलमान खान के इस केस की सुनवाई भी कोई और जज करता।
ऐसे हैं जस्टिस देव कुमार खत्री सलमान खान को सजा सुनाने वाले जज देवकुमार खत्री अपने टाइम के पंचउल हैं। वह कोर्ट शुरू होने से पहले ही अपने टाइम पर कोर्ट रूम में पहुंच गए थे। जस्टिस खत्री लगभग 11.15 पर कोर्ट पहुंचे। वे अपने फ़ैसले पर अटल रहने के लिए भी जाने जाते हैं।
यह लिखा जज ने अपने फैसले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 201 पेज के फैसले में लिखा कि 3 गैलेक्सी अपार्टमेंट, मुम्बई निवासी सलमान खान पुत्र सलीम खान को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। इस धारा के अंतर्गत खान को पांच साल की साधारण कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। सह अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। फैसले में एक अन्य अभियुक्त दिनेश गावरे का भी जिक्र है, जिसे कोर्ट ने मफरूर घोषित किया हुआ है।
सलमान ने जज ने ये कहा कोर्ट से जज ने अभिनेता सलमान खान का पुराना रिकॉर्ड बहुत खराब बताया और कहा कि सज़ा तो ज़रूर दी जाएगी। हिट एंड रन केस में भी सलमान को 5 साल की सज़ा हुई थी
और अब वापिस जज ने उन्हें काले हिरण शिकार के मामलें में 5 साल की सज़ा सुनाई हैं। सलमान के वकील ने पैरवी करते हुए जज से ये भी कहा कि सलमान बीइंग ह्यूमन संस्था चलाते हैं उन्हें इसको देखते हुए कम से कम सज़ा दी जाए। जज ने अपने फैसलें पर अटल रहते हुए सलमान को 5 साल की सज़ा सुनाई।