जयपुर

Indian Railways Luggage Rule: ट्रेन में सफर के दौरान सामान चोरी जाए तो क्या करें? जानें क्या है नियम

Rules for luggage: उपभोक्ता यदि रेल से यात्रा कर रहा है और यात्रा के दौरान उसका सामान चोरी हो जाता है तो इसे रेल सेवा में कमी माना जाता है।

जयपुरSep 01, 2024 / 12:39 pm

Alfiya Khan

उपभोक्ता यदि रेल से यात्रा कर रहा है और यात्रा के दौरान उसका सामान चोरी हो जाता है तो इसे रेल सेवा में कमी माना जाता है। उपभोक्ता के जान-माल की यात्रा के दौरान उचित सुरक्षा प्रदान करना रेलवे की जिमेदारी है। चोरी या किसी भी तरह नुकसान की स्थिति में उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके लिए यह जरूरी है कि उपभोक्ता वैध टिकट पर यात्रा कर रहा हो।
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उपभोक्ता कानून 2019 के तहत जान माल की सुरक्षा करना रेलवे की जिमेदारी है। सबसे पहले चोरी की सूचना रेलवे पुलिस या रेलवे हैल्पलाइन पर करनी चाहिए। रेलवे द्वारा उचित कार्रवाई ना होने पर उपभोक्ता क्षतिपूर्ति के लिए आयोग में परिवाद दायर कर सकता है और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। रेलवे द्वारा यत्रियों का बीमा भी किया जाता है। – डॉ. अनन्त शर्मा नेशनल चेयरमैन कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन
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