जयपुर

paid leave: आप कहीं भी रहते हो,वोट देने जाना है तो आपको मिलेगा कल का सवैतनिक अवकाश, आदेश जारी

voting holiday: ऐसे कार्मिक जो उपचुनाव से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं परन्तु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत हैं, उन्हें भी मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस पर देय होगा सवैतनिक अवकाश। जिला निवार्चन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जारी किये आदेश

जयपुरNov 12, 2024 / 09:02 pm

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Holiday 2024

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र झुन्झुनू जिला-झुन्झुनू रामगढ़ जिला-अलवर, दौसा जिला-दौसा, देवली उनियारा जिला टोंक, खींवसर जिला-नागौर, सलूम्बर जिला-उदयपुर एवं चौरासी जिला-डूंगरपुर के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि 13 नवंबर 2024 निश्चित की गई है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के तहत श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश के अनुसार इन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के साथ-साथ ऐसे कार्मिक जो उपचुनाव से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं परन्तु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत हैं, उन्हें भी मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस दिनांक 13 नवंबर को सवैतनिक अवकाश देय होगा।
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