जयपुर। जलदाय विभाग (Water supply department) की पेयजल परियोजनाओं (drinking water project) के कार्यों में गुणवत्ता (quality of work) और पारदर्शिता लाने के लिए जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने ‘क्वालिटी एश्योरेंस एवं क्वालिटी कंट्रोल मैन्युअल’ का मंगलवार को जल भवन में विमोचन किया। जलदाय विभाग अब फील्ड में सभी अधिकारियों तक इस मैन्युअल की सॉफ्ट कॉपी पहुंचाएगा और उनकों इसके बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा।
जलदाय मंत्री कल्ला ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी सूरत में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। विभाग ने पहली बार ‘क्वालिटी एश्योरेंस एवं क्वालिटी कंट्रोल मैन्युअल’ इसी मंशा और सोच के साथ जारी किया गया है। इस मैन्युअल के प्रावधानों की फील्ड में अक्षरशः पालना कराने के लिए कनिष्ठ अभियंताओं से लेकर उच्च स्तर के अन्य अधिकारियों के विशेष ट्रेनिंग सेशन आयोजित हो। इस मौके पर जलदाय विभाग के एसीएस सुधांश पंत ने फील्ड में सभी अधिकारियों तक इस मैन्युअल की सॉफ्ट कॉपी पहुंचाने और उनको इसके बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।
29 मामलों में अनुकम्पात्मक नियुक्ति आदेश
जलदाय मंत्री डॉ. कल्ला ने विभाग के दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति के आदेश दिए। मुख्य अभियंता (प्रशासन) राकेश लुहाड़िया ने बताया कि विभाग की ओर से अनुकम्पा नियुक्ति के 29 मामलों में नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं।
‘क्वालिटी एश्योरेंस एवं क्वालिटी कंट्रोल मैन्युअल’
जलदाय विभाग के ‘क्वालिटी एश्योरेंस एवं क्वालिटी कंट्रोल मैन्युअल’ में पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्यों व इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित नॉर्म्स की पालना के लिए सभी स्तरों पर की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई के बारे में दिशा निर्देशों का समावेश किया गया हैं। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के नॉर्म्स के अनुरूप नहीं पाए जाने पर दोषी संवेदक के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधानों का भी उल्लेख है।