बहुमंजिला भवनों में पीएचईडी की ओर से पेयजल कनेक्शन के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं होने से इन भवनों के रहने वाले लम्बे समय से पेयजल कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजनाओं से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए घोषणा की थी। इसके बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने नीति जारी की। अब विभाग ने बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में राजधानी सहित प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लोगों को बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के बाद इन इमारतों में जलदाय विभाग पेयजल कनेक्शन जारी करेगा।
जल कनेक्शन नीति में ये खास
— बहुमंजिला भवनों को जल कनेक्शन देने की यह नीति पूरे राजस्थान के सभी नगरीय क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी।
— आरडब्ल्यूए (रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/अन्य संस्था/समिति) या विकासकर्ता की ओर से आवासीय बहुमंजिला भवन में पेयजल कनेक्शन के लिए सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आवेदन किया जाएगा।
— आवेदन के साथ बहुमंजिला भवन का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित मानचित्र जिसमें भवन में निर्मित समस्त ईकाईयों की श्रेणी (आवासीय/वाणिज्यक) तथा इकाईवार कारपेट एरिया दर्शित हो, प्रस्तुत किया जाएगा।
— बहुमंजिला भवन की श्रेणी में वे भवन आएंगे, जिनकी ऊँचाई भवन के कुर्सी स्तर से और भवन में भू-तल स्टिल्ट अथवा पोडियम पर होने की स्थिति में स्टिल्ट फ्लोर की छत या पोडियम स्तर से 15 मीटर से अधिक हो।
— बहुमंजिला भवनों में घरेलू पेयजल मांग की गणना 1500 वर्ग फीट कारपेट एरिया तक के फ्लैट में 5 व्यक्ति प्रति फ्लैट तथा 1500 वर्ग फीट से अधिक कारपेट एरिया के फ्लैट में 7 व्यक्ति प्रति फ्लैट के अनुसार की जाएगी।
— एकमुश्त शुल्क की गणना बहुमंजिला भवन के कुल कारपेट एरिया के आधार पर की जाएगी।
— एकमुश्त शुल्क राशि का शेष 75 प्रतिशत जल उपभोग बिल के साथ 60 समान किश्तों में 9 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ देय होगा।
— बहुमंजिला भवनों को जल कनेक्शन देने की यह नीति पूरे राजस्थान के सभी नगरीय क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी।
— आरडब्ल्यूए (रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/अन्य संस्था/समिति) या विकासकर्ता की ओर से आवासीय बहुमंजिला भवन में पेयजल कनेक्शन के लिए सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आवेदन किया जाएगा।
— आवेदन के साथ बहुमंजिला भवन का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित मानचित्र जिसमें भवन में निर्मित समस्त ईकाईयों की श्रेणी (आवासीय/वाणिज्यक) तथा इकाईवार कारपेट एरिया दर्शित हो, प्रस्तुत किया जाएगा।
— बहुमंजिला भवन की श्रेणी में वे भवन आएंगे, जिनकी ऊँचाई भवन के कुर्सी स्तर से और भवन में भू-तल स्टिल्ट अथवा पोडियम पर होने की स्थिति में स्टिल्ट फ्लोर की छत या पोडियम स्तर से 15 मीटर से अधिक हो।
— बहुमंजिला भवनों में घरेलू पेयजल मांग की गणना 1500 वर्ग फीट कारपेट एरिया तक के फ्लैट में 5 व्यक्ति प्रति फ्लैट तथा 1500 वर्ग फीट से अधिक कारपेट एरिया के फ्लैट में 7 व्यक्ति प्रति फ्लैट के अनुसार की जाएगी।
— एकमुश्त शुल्क की गणना बहुमंजिला भवन के कुल कारपेट एरिया के आधार पर की जाएगी।
— एकमुश्त शुल्क राशि का शेष 75 प्रतिशत जल उपभोग बिल के साथ 60 समान किश्तों में 9 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ देय होगा।
आवेदन करने के बाद मिलेगा पानी
जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी का कहना है कि प्रदेश की बहुमंजिला इमारतों के विकासकर्ताओं व रेजीडेंट वेलफेयर एसोसएशन संबंधित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में पेयजल कनेक्शन के लिए आवेदन करें, ताकि मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स में रहने वालों को पेयजल उपलब्ध हो सके।
जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी का कहना है कि प्रदेश की बहुमंजिला इमारतों के विकासकर्ताओं व रेजीडेंट वेलफेयर एसोसएशन संबंधित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में पेयजल कनेक्शन के लिए आवेदन करें, ताकि मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स में रहने वालों को पेयजल उपलब्ध हो सके।