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जयपुर

विद्या संबल योजना- गेस्ट फैकल्टी का कार्य संतोषप्रद नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा वेतन

प्रदेश के ऐसे सरकारी स्कूल, आवासीय विद्यालय और छात्रावास जिनमें शिक्षकों के पद रिक्त हैं उनमें विद्या संबल योजना के तहत अनुभवी व्यक्ति को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा, लेकिन गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पदों पर ही की जाएगी।

जयपुरJul 10, 2022 / 01:42 pm

Rakhi Hajela

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विद्या संबल योजना- गेस्ट फैकल्टी का कार्य संतोषप्रद नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा वेतन
संस्था प्रधान को करना होगा कार्य का सत्यापन
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को बनाया नोडल अधिकारी
स्वीकृत रिक्त पदों को विद्या संबल योजना से भरने के निर्देश
प्रदेश के ऐसे सरकारी स्कूल, आवासीय विद्यालय और छात्रावास जिनमें शिक्षकों के पद रिक्त हैं उनमें विद्या संबल योजना के तहत अनुभवी व्यक्ति को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा, लेकिन गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पदों पर ही की जाएगी। गेस्ट फैकल्टी को वेतन का भुगतान तभी होगा जबकि जिस स्कूल में उन्हें नियुक्ति दी गई है उस स्कूल का संस्था प्रधान कार्मिक के कार्य को संतोषजनक मानते हुए इसका सत्यापन करे। यदि संस्था प्रधान गेस्ट फैकल्टी के काम से संतुष्ट नहीं है तो उनका मानदेय नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश जारी करते हुए गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है। संस्था प्रधान सत्यापन रिपोर्ट मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे।
सीबीईओ बने नोडल अधिकारी
योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शिक्षा निदेशालय ने जिला मुख्यालय पर संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और उन्हें निर्देश दिए हैं। रिक्त पद भरे जाने पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएं।
बीईईओ से मांगी रिक्त पदों की जानकारी
विभाग ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह संवर्ग और स्कूलवार गेस्ट फैकल्टी की जरूरत का आकलन कर इस संबंध में प्रस्ताव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को दें जिससे वह अनुभवी और रिटायर्ड कार्मिकों से संविदा पर अस्थाई तौर पर नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सके।
आवेदन पत्रों को संवर्गवार संमेकित कर व्याख्याता और समकक्ष पद पर नियुक्ति के पात्र कार्मिकों की संविदा नियुक्ति शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से की जाएगी। जबकि वरिष्ठ अध्यापक और समकक्ष पदों पर संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया का काम सम्बन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा के जरिए किया जाएगा। तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को भेजे जाएंगे।
गेस्ट फैकल्टी के कार्य की होगी मॉनिटरिंग
जिन कार्मिकों को विद्या संबल योजना के तहत नियुक्ति दी जाएगी उनके कार्य की मॉनिटरिंग भी विभाग को करनी होगी। मॉनिटरिंग का काम मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से किया जाएगा। यदि कार्य संतोषप्रद पाया जाता है तो ही उसे वेतन का भुगतान किया जाएगा।
एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति की वरियता
आवेदक की ओर से दिए गए पिछले दो सालों के परीक्षा परिणाम और सेवा निवृत्ति तिथि की प्राथमिकता के आधार पर होगी। कार्मिक जिस पदमय विषय से सेवानिवृत हुआ है उसी पदमय विषय के रिक्त पद के लिए संविदा सेवाऐं ली जा सकती हैं।

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