: 03 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश की पालना सुनिश्चित करवाई जाए।
: फीस एक्ट 2016 की पालना सुनिश्चित करवाई जाए व वर्ष 2021-22 की फीस भी स्कूल फीस एक्ट 2016 की अनुपालना के अनुसार दिलवाने के आदेश सरकार द्वारा प्रसारित किए जाएं।
: निजी स्कूलों द्वारा जिन छात्र.छात्राओं की पढ़ाई और रिजल्ट रोके गए है उन्हें उनके रिजल्ट दिए जाएं
: जो अभिभावक किसी कारण फीस जमा नहीं करवा पा रहे है उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें समय उपलब्ध करवाया जाए।
: जो अभिभावक फीस के चलते स्कूलों से टीसी प्राप्त करना चाहता है उन्हें टीसी तत्काल उपलब्ध करवाई जाए जिससे बच्चे के भविष्य को बचाया जा सके।
: स्कूल फीस एक्ट 2016 को जीएसआर नोटिफिकेशन संख्या 114 के तहत 14-02-2017 को राज्य सरकार ने लागू किया था। प्रदेश में जिन निजी विद्यालयों में इस एक्ट को लागू होने के बाद भी स्कूल फीस एक्ट 2016 की पालना न करते हुए भी फीस बढ़ाई गई है उसे गैर कानूनी घोषित कर सत्र 2016-17 की फीस को ही एक्ट की पालना करने तक मान्य करवाई जावे व एक्ट की पालना करने तक सत्र 2016-17 की फीस की वसूली के आदेश राज्य सरकार से प्रसारित करवाए जाएं।
: इन सभी मांगों के लिए सरकार विशेष समिति बना कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अक्षरश: पालना करना सुनिश्चित करे।