केस की सुनवाई शुरु हुई और दिल्ली में रहने वाले महिला के पति को इसकी सूचना दी गई। उसे सुनवाई के लिए जयपुर बुलाया गया तो वे जयपुर पहुंचे। कोर्ट में खुद को गरीब बताया। इसी दौरान पत्नी ने कहा कि ये गरीब नहीं हैं इनके पास आईफोन है। जब कोर्ट ने दखल दी तो शख्स के पास आईफोन निकला वह भी लेटेस्ट। शख्स ने कहा कि यह फोन उसने लोन पर लिया है और उसके उपर करीब पंद्रह लाख रुपए का लोन अलग से चल रहा है।
यह भी पढ़ें: राजस्थान से बड़ी खबर, दौसा जिले में पुलिसवाले के सिर में गोली मार दी, एसपी अपनी टीम लेकर सरगर्मी से तलाश रही हमलावरों को यह भी सामने आया कि शख्स दिल्ली में नर्सिंग अफसर के पद पर तैनात है और उसकी हर महीने की सैलेरी करीब नब्बे हजार रुपए है। फिर भी वह अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देना चाहता था। ऐसे में फैमिली कोर्ट ने शख्स पर अपनी को हर्जाना देने के लिए हर महीने 22500 रूपए देने के आदेश किए। पता चला कि उसने अपने बैंक खातों में अपनी कमाई की कम जानकारी भी दी थी।