Jaipur Royal Family Downcast : जयपुर स्थित पुरानी विधानसभा भवन में निर्माणाधीन म्यूजियम पर राजस्थान हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद म्यूजियम निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टाउन हाॅल मामले में जयपुर के पूर्व राज परिवार की प्रतिनिधि के तौर पर पद्मिनी देवी व दीया कुमारी की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को सोमवार को खारिज कर दिया। एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के 15 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों को खारिज करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट में पद्मिनी देवी व दीया कुमारी की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार टाउन हॉल की जगह म्यूजियम बना रही है, जबकि यह सरकारी संपत्ति नहीं है। इस निर्माण को नहीं रोका तो यहां सरकार का अधिकार हो जाएगा।
निर्माण पर रोक नहीं लगाई जाए, वरिष्ठ अधिवक्ता ने रखा तर्कराजस्थान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंघवी ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार टाउन हॉल का 70 साल से भी अधिक समय से उपयोग कर रही है और इसे वर्ष 2002 में संरक्षित स्मारक बनाया है। राजस्थान सरकार टाउन हॉल को संरक्षित कर रही है और उसे इसका उपयोग करने का अधिकार है। यहां म्यूजियम निर्माण पर काफी धन खर्च हो चुका है, इसलिए निर्माण पर रोक नहीं लगाई जाए।
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