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जयपुर

राजस्थान सरकार की नई योजना, दंपत्ति को मिलेगा 5 लाख तक का अनुदान, जानें कैसे

Sukhad Dampatya Jeevan Yojana : राजस्थान सरकार की नई योजना। अब दिव्यांग दंपत्ति को 5 लाख तक का अनुदान मिलेगा। जानें कैसे।

जयपुरSep 26, 2024 / 05:42 pm

Sanjay Kumar Srivastava

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा

Sukhad Dampatya Jeevan Yojana : राजस्थान सरकार की नई योजना। विशेष योग्यजनों का सुखी एवं संपन्न जीवन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार के विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। जयपुर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि ऐसे युवक/युवती जिसमें दोनों के दिव्यांग हो या दोनों में से एक दिव्यांग है उनको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सुखद दाम्पत्य योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। जयपुर जिला कलक्टर ने बताया कि योजना के तहत सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए 40 प्रतिशत एवं अधिक दिव्यांग वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दम्पत्ति 50 हजार रुपए तथा 80 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दम्पत्ति 5 लाख रुपए की अनुदान सहायता दी जाती है।

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना पाने का जानें पूरा नियम

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के संयुक्त निदेशक बी. पी. चन्देल ने बताया कि आवेदन के लिए परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक 2.5 लाख तक की आय वाले युवक/युवती विवाह के 6 माह के भीतर ई-मित्र या sso.rajasthan.gov.in के SJMS DSAP के माध्यम से वांछित दस्तावेज निःशक्तता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वर-वधु के माता-पिता के शपथ-पत्र, पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का शपथ-पत्र सहित आवेदन कर सकते है।
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शीघ्र इस योजना में करें आवेदन

संयुक्त निदेशक बी. पी. चन्देल ने बताया कि जिन पात्र युवक/युवती का विवाह गत 6 माह के भीतर हुआ है, उनसे अपील है कि शीघ्र इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करें। अधिक जानकारी हेतु dsap.rajasthan.gov.in एवं सम्बंधित पंचायत समिति कार्यालय अथवा जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर में सम्पर्क कर सकते हैं।
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