सुखद दाम्पत्य जीवन योजना पाने का जानें पूरा नियम
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के संयुक्त निदेशक बी. पी. चन्देल ने बताया कि आवेदन के लिए परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक 2.5 लाख तक की आय वाले युवक/युवती विवाह के 6 माह के भीतर ई-मित्र या sso.rajasthan.gov.in के SJMS DSAP के माध्यम से वांछित दस्तावेज निःशक्तता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वर-वधु के माता-पिता के शपथ-पत्र, पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का शपथ-पत्र सहित आवेदन कर सकते है। यह भी पढ़ें – Good News : रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे केट परीक्षार्थी, निर्देश जारी