ऐसे वाहनों का निर्माण कबाड़ के वाहनों से किया जा रहा है। कबाड़ हुए स्कूटर और बाइक के पीछे रिक्शा जोड़कर इनका इस्तेमाल कॉमर्शियल वाहन के रूप में किया जा रहा है। चांदपोल बाजार, संसारचंद्र रोड पर व्यापारी और ट्रांसपोटर्स सामान पहुंचाने के लिए इन वाहनों का उपयोग कर रहे हैं।
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परिवहन विभाग के डीटीओ आदर्श राघव के अनुसार ऐसे वाहन अप्रूव नहीं होते। कोई भी कंपनी वाहन को सड़कों पर उतारने से पहले उसके मानक जारी करती है। परिवहन विभाग की ओर से अनुमति दी जाती है। लेकिन इन वाहनों का निर्माण अवैध है। इन वाहनों का परिवहन कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इनके पास न फिटनेस, न बीमा न ही इन वाहनों के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है।