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दुकानदार ने महिला ग्राहक को भेजे गंदे वीडियो, महिला ने ऐसा भूत उतारा कि दुकान बंद कर भागा दुकानदार

महिला ने इस संबंध में अपने पति को व्हाट्सएप पर आए लिंक और छेड़छाड़ की घटना की जानकारी दी। जिस पर पीड़िता के पति और महिला रामगंज थाने पहुंची। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजा के खिलाफ आईपीसी की धारा 154 और आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की।

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प्रतीकात्मक तस्वीर

Jaipur News : रामगंज थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ करने और उसे अश्लील वीडियो लिंक भेजने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह शिकायत महिला की रिपोर्ट पर दर्ज की है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी राजा जो रामगंज थाना इलाके में हर्बल एंड प्रोविजन स्टोर की दुकान चलाता है। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उससे मोबाइल नंबर काफी पहले लिए थे ताकि वह घरेलू सामान के भाव और अन्य सामान की जानकारी दे सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि इन नंबर पर वह अश्लील वीडियो भेजना शुरू कर देगा।

महिला कई समय से उससे सामान खरीदा करती थी। आरोपी के द्वारा महिला से कुछ दिन पहले छेड़छाड़ की घटना की गई। जिसका महिला ने विरोध किया और उसके बाद वह घर आ गई। आरोपी ने महिला को फोन किया लेकिन महिला ने फोन पिक नहीं किया। जिसके बाद आरोपी राजा ने महिला को व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा। महिला के द्वारा व्हाट्सएप पर आए लिंक को चेक किया गया तो उसमें पता चला यह लिंक अश्लील फोटोण् वीडियो के थी। महिला ने इस संबंध में अपने पति को व्हाट्सएप पर आए लिंक और छेड़छाड़ की घटना की जानकारी दी। जिस पर पीड़िता के पति और महिला रामगंज थाने पहुंची। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजा के खिलाफ आईपीसी की धारा 154 और आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की।

रामगंज थाना अधिकारी इस मामले का अनुसंधान कर रहे हैं। सीआई रामगंज ने बताया कि महिला और उसके पति थाने आए थे जिन्होंने 27 तारीख को यह शिकायत दी। शिकायत के साथ महिला की ओर से व्हाट्सएप पर आए लिंक की जानकारी दी गई जिसे ओपन कर देखा गया उसमें कई अश्लील फोटो और वीडियो थी। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई। इस आधार पर आरोपी राजा के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

महिलाओं को गंदे पैसेज भेजना अपराध

महिलाओं को आपत्तिजनक मैसेजए लिंकए जोक या आर्टिकल भेजना अपराध की श्रेणी में आता हैं। अगर महिला इस की शिकायत करती है तो पुलिस आईटी एक्ट 66 डी व 67 ए के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी कर सकती हैं। यह गैर जमानती अपराध हैं जिससे अपराध करने वाले को 3 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती हैं।