शहर के Shastri Nagar इलाके से 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म ( Shastri Nagar Minor Rape Case ) की घटना ने पूरी राजधानी को हिला दिया है। राजधानी के एक क्षेत्र ने कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। घटना सामने आने के साथ ही शहर में शांति छिन गई और उत्पात शुरू हो गया। कुछ अफवाहों के दौर ने भी घटना को अलग ही रंग-रूप दे दिया ऐसे में क्षेत्र में माहौल तनावग्रस्त हो गया।
फिलहाल प्रशासन ने अफवाहों पर रोक लगाने के लिए नेटबंदी ( Internet ban ) कर रखी है। मंगलवार दोपहर से शुरू हुई नेटबंदी बुधवार सुबह तक थी लेकिन संभागीय आयुक्त ने अस्थाई नेट प्रतिबंध की अवधि गुरूवार सुबह 10 बजे तक बढ़ा दी है।
शास्त्रीनगर में हुई दुःखद घटना पर मंगलवार को दिनभर नेता-अफसरों का पीड़ित के परिवार से मिलने का दौर चलता रहा। कांग्रेस नेता महेश जोशी ( Mahesh Joshi ), विधायक अमीन कागजी ( Amin Kagzi ) व रफीक खान ने मंगलवार को परिजनों और लोगों से समझाईश की। साथ ही शांति बनाए रखने की अपील भी की।
पीड़ित के परिवार को 5 लाख रुपए ( 5 Lakh Rupees From Cm Relief Fund ) पीड़ित के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा हुई। जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि उनके संवेदनशील प्रयासों से मांग के पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई। उन्होंने बताया कि आर्थिक सहायता के लिए जयपुर जिला कलक्टर कार्यालय से जारी 5 लाख रुपए की राशि का चैक मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी व रफीक खान की मौजूदगी में पीड़ित परिवार के संरक्षक पिता को प्रदान किया।
इंटरनेट पर अस्थाई प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई ( Internet ban extended in Shastri nagar ) शहर में हुई दुष्कर्म की घटना के बाद उपजे महौल को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने मंगलवार इंटरनेट प्रतिबंध के आदेश दिए थे। जो कि बुधवार सुबह तक के लिए थे। वहीं, माहौल को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने एक आदेश जारी कर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत 13 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थाई प्रतिबंध की अवधि को गुरूवार सुबह 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।
यह अस्थाई प्रतिबंध रामगंज, गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, शास्त्रीनगर, भट्टा बस्ती, लाल कोठी, आदर्श नगर व सदर थाना क्षेत्रों में लागू है। प्रशासन ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने व अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है।