महावीर शर्मा पिछली कांग्रेस सरकार के समय विधानसभा के सचिव के रूप में लगाए गए थे। कुछ समय बाद सचिव पद को पदोन्नत कर दिया गया और महावीर शर्मा प्रमुख सचिव बन गए। पिछली सरकार के अंतिम छह माह में महावीर शर्मा के लिए सरकार ने सेवा नियमों में बदलाव कर दिया और उनकी नियुक्ति पांच साल के लिए कर दी। इस पांच साल की नियुक्ति में शर्मा की उम्र 65 साल से ज्यादा हो रही थी।
भाजपा सरकार के गठन के बाद यह मामला पिछली सरकार के अंतिम छह माह के मामलों की जांच के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति के समक्ष आया। समिति ने माना कि यह पद संवैधानिक नहीं है। इसलिए इस पद पर नियुक्ति एक तय समय यानी पांच साल के लिए नहीं की जा सकती और न ही 65 साल से ज्यादा के उम्र के व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए।
कैबिनेट की मंजूरी और राज्यपाल की अनुमति के बाद पिछले सप्ताह सरकार ने विस के प्रमुख सचिव की नियुक्ति की उम्र अधिकतम 65 वर्ष तय कर दी और विधानसभा अध्यक्ष को सचिव की नियुक्ति और किसी को भी उस पद से हटाने के सभी अधिकार दे दिए। इसके बाद शुक्रवार को महावीर शर्मा की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।