टीआेआर्इ की एक रिपाेर्ट के अनुसार, सलमान को दोषी साबित करने में हैदराबाद के सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐंड डायगनॉस्टिक्स सेंटर की लैब में किए गए टेस्ट ने सलमान को दोषी साबित करने में अहम सबूत का काम किया। जोधपुर से लाए गए मृत काले हिरण के सैंपल्स की जांच विशेषज्ञ जीवी राव ने की थी।
अब रिटायर हो चुके जीवी राव का कहना है कि यह घटना 1998 में हुई थी। उस समय के सहायक वन संरक्षक ललित के बोरा ने मामले की गहनता से जांच की थी। वे काले हिरण के दफनाए जाने के बाद उसकी हड्डियां और अन्य सैंपल्स खोदकर लाए थे। हमने जांच में पाया कि ये सैंपल्स काले हिरण के ही थे।
जज ने यह लिखा फैसले में
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 201 पेज के फैसले में लिखा कि 3 गैलेक्सी अपार्टमेंट, मुम्बई निवासी सलमान खान पुत्र सलीम खान को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। इस धारा के अंतर्गत खान को पांच साल की साधारण कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। सह अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। फैसले में एक अन्य अभियुक्त दिनेश गावरे का भी जिक्र है, जिसे कोर्ट ने मफरूर घोषित किया हुआ है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 201 पेज के फैसले में लिखा कि 3 गैलेक्सी अपार्टमेंट, मुम्बई निवासी सलमान खान पुत्र सलीम खान को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। इस धारा के अंतर्गत खान को पांच साल की साधारण कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। सह अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। फैसले में एक अन्य अभियुक्त दिनेश गावरे का भी जिक्र है, जिसे कोर्ट ने मफरूर घोषित किया हुआ है।
फैसले में खास-खास
– कोर्ट ने अभियोजन के गवाह तथा सबूतों के आधार पर सलमान को दो काले हिरण के शिकार का दोषी माना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत अपराध साबित पाया गया।
– फैसले में पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्योरा है। इसमें 52 में से 28 गवाहों के बयानो का जिक्र तथा 150 से अधिक दस्तावेजों का हवाला दिया गया है।
– न्यायालय ने सजा सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त को तुरंत न्यायिक हिरासत में ले लिया जाए।
– कोर्ट ने अभियोजन के गवाह तथा सबूतों के आधार पर सलमान को दो काले हिरण के शिकार का दोषी माना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत अपराध साबित पाया गया।
– फैसले में पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्योरा है। इसमें 52 में से 28 गवाहों के बयानो का जिक्र तथा 150 से अधिक दस्तावेजों का हवाला दिया गया है।
– न्यायालय ने सजा सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त को तुरंत न्यायिक हिरासत में ले लिया जाए।
सलमान ने सैफ से कहा-तुम जाओ मैं ठीक हूं
सलमान के अलावा बाकी सभी अभियुक्तों को बरी किए जाने के बाद सलमान ने सैफ अली को अपने पास बुलाया और कहा- ‘तुम जाओ मैं ठीक हूं’। दोनों ने थोड़ी देर बात की इसके बाद सैफ, सोनाली, तब्बू कोर्ट से चले गए। नीलम तथा उसके पति समीर सोनी सलमान के पास रुके रहे, थोड़ी देर बाद वे दोनों भी चले गए। जब सजा सुनाई गई तो सलमान के साथ उसकी दोनों बहनें ही थीं।
सलमान के अलावा बाकी सभी अभियुक्तों को बरी किए जाने के बाद सलमान ने सैफ अली को अपने पास बुलाया और कहा- ‘तुम जाओ मैं ठीक हूं’। दोनों ने थोड़ी देर बात की इसके बाद सैफ, सोनाली, तब्बू कोर्ट से चले गए। नीलम तथा उसके पति समीर सोनी सलमान के पास रुके रहे, थोड़ी देर बाद वे दोनों भी चले गए। जब सजा सुनाई गई तो सलमान के साथ उसकी दोनों बहनें ही थीं।