यह भी पढे़ें : CM भजनलाल की कैबिनेट बैठक स्थगित, ये बड़ी वजह आई सामने आदेशों के मुताबिक, 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त और 31 मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी जिनका सेवा काल 10 वर्ष या उससे कम रहा है, उन्हें आरजीएचएस का लाभ मिल सकेगा। हालांकि उसके लिए उन्हें साढ़े दस हजार रुपए प्रति साल के हिसाब से 10 वर्ष के लिए 1 लाख 5 हजार रुपए एक मुश्त जमा करने होंगे। इसके बाद उन्हें 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति परिवार के हिसाब से इंडोर और 30 हजार रुपए तक आउटडोर की चिकित्सा सुविधा निःशुल्क मिल सकेगी।