
प्लॉट साइज छोटा हो या बड़ा, 8 फ्लैट से अधिक होने पर पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य
जयपुर।
अब रियल एस्टेट एजेंट्स को प्रॉपर्टी की खरीद-बेचान के विज्ञापन में योजना की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। विज्ञापन में रेरा का पंजीकरण क्रमांक बताने के साथ रेरा के वेबसाइट एड्रेस का उल्लेख करना होगा। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर नियमों में बदलाव किया है। अधिसूचना के अनुसार रेरा में पंजीकृत किन योजनाओं का खरीद-बेचान करना है। इसके बारे में एजेंट को अपने विज्ञापन में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। सरकार ने ग्राहक को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाने के लिए यह आदेश जारी किए हैं।
रेरा के नहीं लगाने होंगे चक्कर
रियल एस्टेट एजेंट्स को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चक्कर लगाने से भी मुक्ति दिलाई गई है। पंजीकरण के लिए अब सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। यूडीएच की अधिसूचना के अनुसार रेरा के नियमों में बदलाव किया है। अब तक एच फॉर्म रेरा के कार्यालय में जाकर जमा कराना पड़ता है, जबकि आवेदन के लिए अधिकतर दस्तावेज ऑनलाइन ही देने होते हैं। इसलिए अब एच फॉर्म भी रेरा की वेबसाइट पर ऑनलाइन देना होगा।
Published on:
11 Nov 2021 08:16 pm
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