राज्य सरकार की ओर से चलाए जाने वाले इस विशेष अभियान में आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, पंचायतकर्मी जैसे फील्ड स्तर पर सेवाएं दे रहे कार्मिक रजिस्ट्रेशन से वंचित लोगों का सर्वे कर रहे है। सर्वे के बाद इन परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए नजदीकी ई-मित्र पर रजिस्टे्रशन करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना में रजिस्टे्रशन करवाने पर संबंधित कार्मिक को प्रति पांच परिवार 500 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्मिक को कम से कम पांच परिवारों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पांच से अधिक रजिस्ट्रेशन पर 100 रूपए प्रति परिवार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।
अब राज्य सरकार द्वारा फील्ड स्तर पर कार्यरत सोसायटी एक्ट-1958 में रजिस्टर्ड गैर सरकारी संस्थाओ को भी जिला कलक्टर की अनुशंषा पर इस अभियान में भाग लेने के लिये सहमति प्रदान की गई है। इस कार्य के लिये जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत किये गए गैर सरकारी संस्थाओ की सूची राज्य स्तर पर भिजवानी होगी। योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने पर संबंधित एनजीओ को प्रति पांच परिवार 500 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पांच से अधिक रजिस्ट्रेशन पर 100 रूपए प्रति परिवार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जाएगा।
वर्तमान में राज्य के 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा परिवार योजना में पंजीकृत हो चुके हैं और 6 लाख 73 हजार से अधिक लोग निशुल्क उपचार प्राप्त कर चुके हैं। योजना में अब तक 788 सरकारी तथा 625 निजी अस्पताल जुड चुके है। योजना से जुड़ने के लिए निजी अस्पताल विभागीय वेबसाइट www.chirnjeevi.rajasthan.gov.in ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।