गंगापुर सिटी के ए.सी.जे.एम. न्यायालय ने आरोपियों एवं अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद यह आदेश जारी किया। अदालत ने रामकृपाल मीणा और राजूराम ईराम सहित 11 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 201, 120बी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992 की धारा धारा 4/6, 6ए. व आई.टी. एक्ट की धारा 72 के अंतर्गत आरोप तय किए।
सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने बताया कि अब तक एक बाल अपचारी सहित 131 आरोपियों के खिलाफ 9 चार्जशीट पेश हो चुकी हैं। अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर और गिरफ्तारियां हो सकती है।
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