पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिस्टर जनरल ने कहा था कि मोराटोरियम अवधि में ब्याज में छूट संभव नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र अपना ब्यान देकर पल्ला नहीं झाड़ सकता है। यह मामला बैंक और ग्राहकों के बीच का है। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने मोरोटोरियम की घोषणा की थी तो यह तय करना होगा कि ग्राहकों को इसका लाभ मिले।