गलत जानकारी पर अफसर होंगे निलम्बित
राजस्थान सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत ने स्पष्ट किया कि विधानसभा क्षेत्र परबतसर में वर्ष 2024-25 में एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में किसी को भी लाभान्वित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों द्वारा इस संबंध में गलत जानकारी दी गई है तो उन्हें निलम्बित किया जाएगा।
यह भी पढ़ें – फैमिली पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव, विधवा या तलाकशुदा पुत्री के लिए नए निर्देश जारी विधवा विवाह उपहार योजना वर्ष 2007 में हुई थी शुरू
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
अविनाश गहलोत ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007-08 में प्रारम्भ विधवा विवाह उपहार योजना के तहत 15 हजार रुपए उपहार राशि का प्रावधान था। वर्ष 2016 में राशि में वृद्धि कर 30 हजार रुपए और वर्ष 2019 में बढ़ाकर 51 हजार रुपए किया गया।
विधायक रामनिवास गावड़िया के प्रश्न का दिया उत्तर
इससे पहले विधायक रामनिवास गावड़िया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2023 तक 2 आवेदकों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने लाभान्वितों की सूची सदन के पटल पर रखी।