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Rajasthan: पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई जमानत रद्द करने के फैसले पर रोक

Girraj Singh Malinga: सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनी के सहायक अभियंता से मारपीट व एससी-एसटी केस से जुडे प्रकरण में पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को बड़ी राहत दी।

जयपुरJul 23, 2024 / 07:30 am

Anil Prajapat

Rajasthan news: जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनी के सहायक अभियंता से मारपीट व एससी-एसटी केस से जुडे प्रकरण में पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें मलिंगा को पूर्व में मिली जमानत को रद्द कर तीस दिन में सरेंडर करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता एईएन हर्षाधिपति को नोटिस भी जारी किया। न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और अरविंद कुमार की खंडपीठ ने गिर्राज सिंह मलिंगा की याचिका पर यह आदेश दिया।

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तथ्यों के अनुसार 9 मार्च, 2022 को बाड़ी थाने में स्थानीय विधायक मलिंगा और उनके समर्थकों के खिलाफ याचिकाकर्ता पर हमला और मारपीट का मामला दर्ज किया था। इस मामले में मलिंगा को जमानत मिल गई, लेकिन हाईकोर्ट ने हाल ही जमानत को रद्द कर तीस दिन में सरेंडर करने का आदेश दिया।
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